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DELHI : गाजियाबाद सेक्स रैकेट मामले में सनसनीखेज खुलासा,स्पा सेंटर में देह व्यापार

स्पा सेंटर में युवतियों के साथ ये घिनौना काम करते थे मालिक।

देह व्यापार का भंडाफोड़ होने के बाद टीएचए के थाना क्षेत्रों में चल रहे 100 से अधिक स्पा सेंटर डीसीपी के रडार पर आ गए हैं। पुलिस की विशेष टीम संचालकों की कुंडली खंगालने में जुटी है।

गाजियाबाद के साहिबाबाद के पैसेफिक मॉल के आठ स्पा सेंटरों में देह व्यापार कराने वाले आरोपी मालिक और मैनेजर पर डीसीपी ट्रांस हिंडन जोन विवेक चंद्र ने 20-20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम के साथ थाने की तीन टीमों को दबिश में लगाया है।

GAZIABAD SPA CENTER SEX SCANDLE

डीसीपी विवेक चंद्र का कहना है कि राज थेरेपी सेंटर का मालिक रिंकू और राजकुमार, स्वाधिका थेरेपी सेंटर का मालिक दीपक, द हैवन थेरेपी सेंटर का मालिक विशाल उर्फ कपिल, अरमान थेरेपी सेंटर का मालिक दीपक, अरोमा थेरेपी सेंटर का मालिक मोहन, अरमान सेंटर का ही मालिक पिंटू गिरी, रॉयल सेंटर का मालिक गौरव वर्मा और एस-2 सेंटर का मैनेजर आशीष कुमार जबकि मालिक साहिद व द रुद्रा थेरेपी सेंटर के मालिक राहुल चौधरी छापे की कार्रवाई के दौरान से ही फोन बंद करके फरार हैं।

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आरोपियों की तलाश में टीमें अलग-अलग जगह पर दबिश दे रही हैं। उनकी अंतिम लोकेशन दिल्ली की मिली है। इन सभी पर आरोप है कि वे युवतियों के आपत्तिजनक फोटो व वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर देह व्यापार करा रहे थे। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी के लिए यह इनाम घोषित किया गया है। युवतियों ने इन सभी आरोपियों के नाम और पते बताए थे।

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पूर्व में हुई कार्रवाई के बाद सेंटरों के लोगों ने नियमों के आधार पर संचालन करने की बात कही थी। तब उनके लिए निम्न नियम बनाए गए थे, जिसमें युवक की पुरुष से और युवतियों की महिला से मसाज करने, डिप्लोमा धारकों को से ही मसाज कराने, स्पा व मसाज सेंटर के लिए लाइसेंस नीति के तहत अनुमति, सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक ही स्पा सेंटर के संचालन की अनुमति, डिप्लोमा का प्रमाण पत्र व मेडिकल फिटनेस भी अनिवार्य, प्रत्येक ग्राहक का पहचान पत्र लेकर रजिस्टर में नाम व पता लिखना, संचालक, प्रबंधक व कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य, व्यावसायिक भवनों में ही स्पा सेंटर का संचालन, किसी भी तह का अनैतिक कार्य नहीं करना होगा।